राजस्थान राज्य सूचना आयोग

आपका हमारी वेबसाइट rajasthanigyan.com में स्वागत है। आज हम राजस्थान राज्य सूचना आयोग तथा इसके विभिन्न प्रावधानों तथा कार्यों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। हमारी इस वेबसाइट पर आपको राजस्थान राज्य की सभी exams में आने वाले महत्वपूर्ण Topics की आसान और सरल भाषा में जानकारी मिलती है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग एवं उनसे सम्बंधित जानकारी सामान्य ज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण Topic है। जिसका हम अध्ययन करेंगे।

राज्य सूचना आयोग

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 4 की धारा 15 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक सूचना आयोग होगा। अतः राज्य सूचना आयोग एक वैधानिक/सांविधिक निकाय है क्योंकि है किसी अधिनियम (सूचना का अधिकार) द्वारा बना है।

(नियुक्ति) राज्य सूचना आयोग में एक अध्यक्ष (मुख्य सूचना आयुक्त) और अधिकतम 10 सदस्य (सूचना आयुक्त) अर्थात आयोग में अध्यक्ष सहित अधिकतम 11 सदस्य हो सकते हैं। उनकी नियुक्ति राज्यपाल एक तीन सदस्य समिति जिसमें मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होता है, की सिफारिश पर करता है।

नोट – राजस्थान राज्य मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्त में से कोई भी व्यक्ति अपने इस पद पर जिस पर वह हो पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। हालांकि सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया जा सकता है लेकिन उसका कार्यकाल दोनों पदों को मिलाकर 3 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता।

(कार्यकाल) इसका कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो यह अपना त्यागपत्र राज्यपाल को दे सकते हैं। इन्हें साबित सदाचार या असमर्थता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की जांच के निर्देश पर राज्यपाल द्वारा पद से हटाया जा सकता है।

(योग्यता) सूचना आयोग का सदस्य अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति को विधि, विज्ञान एवं तकनीकी, पत्रकारिता, प्रबंधन, सामाजिक सेवा और जनसंचार सेवा का विशिष्ट अनुभव आवश्यक है।

राज्य सूचना आयोग : कार्य एवं शक्तियां

  • सूचना उपलब्ध करवाने का आदेश देना।
  • अपीलीय अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनेगा।
  • सूचना के अधिकार का प्रचार प्रचार करना।
  • अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपना।

सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अनुसार राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन व भत्तों तथा कार्यकाल का निर्धारण केंद्र सरकार करेगी।

राजस्थान राज्य सूचना आयोग

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की के प्रावधानों के अनुसार 18 अप्रैल 2006 को राजस्थान राज्य सूचना आयोग की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय जयपुर में है। इसके प्रथम अध्यक्ष एम. डी. कौरानी थे। वर्तमान में इसमें एक अध्यक्ष व तीन सदस्य हैं।

इसके वर्तमान संरचना

  • अध्यक्ष (मुख्य सूचना आयुक्त – श्री मोहनलाल राठौड़
  • सदस्य (सूचना आयुक्त) – श्री सुरेश चंद गुप्ता, श्री महेंद्र कुमार पारख, श्री टीकाराम शर्मा

राजस्थान राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

राजस्थान राज्य सूचना आयोग

 

 

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